उच्च न्यायालय की टिप्पणी: अवैध हिरासत के आरोप वाली अबु सलेम की याचिका उचित नहीं
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे अबु सलेम द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का इसलिए कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उसकी हिरासत अवैध नहीं हो सकती। Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala उच्च न्यायालय की टिप्पणी: अवैध हिरासत के आरोप वाली अबु सलेम की याचिका उचित नहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे अबु सलेम द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का इसलिए कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उसकी हिरासत अवैध नहीं हो सकती। October 29, 2021 at 10:26AM दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे अबु सलेम द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का इसलिए कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उसकी हिरासत अवैध नहीं हो सकती।
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