SC: निगरानी में होने वाले हर अपराध के लिए एसपी-कमांडेंट जिम्मेदार नहीं, 82 वर्ष की उम्र में मिला न्याय
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी पुलिस अधीक्षक (एसपी) या सुरक्षा बल के कमांडेंट को ठोस आधार के बगैर उसकी निगरानी और नियंत्रण वाले क्षेत्र के हर अपराध या भूल के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala SC: निगरानी में होने वाले हर अपराध के लिए एसपी-कमांडेंट जिम्मेदार नहीं, 82 वर्ष की उम्र में मिला न्याय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी पुलिस अधीक्षक (एसपी) या सुरक्षा बल के कमांडेंट को ठोस आधार के बगैर उसकी निगरानी और नियंत्रण वाले क्षेत्र के हर अपराध या भूल के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। April 14, 2023 at 05:20AM सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी पुलिस अधीक्षक (एसपी) या सुरक्षा बल के कमांडेंट को ठोस आधार के बगैर उसकी निगरानी और नियंत्रण वाले क्षेत्र के हर अपराध या भूल के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
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