हिंदू पक्ष बोला: शाही ईदगाह के पक्षकार न तो मालिक न किरायेदार, वह सिर्फ अवैध कब्जाधारी हैं
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में मंगलवार को हिंदू पक्ष ने दलील देते हुए कहा कि शाही ईदगाह वक्फ की संपत्ति नहीं है। उपासना स्थल अधिनियिम 1991, वक्फ अधिनियम और आदेश-सात नियम 11 इस वाद में लागू नहीं होते। Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala हिंदू पक्ष बोला: शाही ईदगाह के पक्षकार न तो मालिक न किरायेदार, वह सिर्फ अवैध कब्जाधारी हैं मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में मंगलवार को हिंदू पक्ष ने दलील देते हुए कहा कि शाही ईदगाह वक्फ की संपत्ति नहीं है। उपासना स्थल अधिनियिम 1991, वक्फ अधिनियम और आदेश-सात नियम 11 इस वाद में लागू नहीं होते। April 30, 2024 at 10:47AM मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में मंगलवार को हिंदू पक्ष ने दलील देते हुए कहा कि शाही ईदगाह वक्फ की संपत्ति नहीं है। उपासना स्थल अधिनियिम 1991, वक्फ अधिनियम और आदेश-सात नियम 11 इस वाद में लागू नहीं होते।
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