Indian Railways: 'बैग खोने वाले यात्री को करें एक लाख से ज्यादा का भुगतान', उपभोक्ता अदालत का रेलवे को आदेश

उपभोक्ता अदालत उस शिकायत पर सुनवाई कर रहा थी, जिसमें कहा गया था कि जनवरी 2016 में झांसी से ग्वालियर के बीच कुछ अज्ञात यात्रियों ने यात्री का 80,000 रुपये के कीमती सामान से भरा बैग चुरा लिया था। Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala Indian Railways: 'बैग खोने वाले यात्री को करें एक लाख से ज्यादा का भुगतान', उपभोक्ता अदालत का रेलवे को आदेश उपभोक्ता अदालत उस शिकायत पर सुनवाई कर रहा थी, जिसमें कहा गया था कि जनवरी 2016 में झांसी से ग्वालियर के बीच कुछ अज्ञात यात्रियों ने यात्री का 80,000 रुपये के कीमती सामान से भरा बैग चुरा लिया था। June 24, 2024 at 08:37AM उपभोक्ता अदालत उस शिकायत पर सुनवाई कर रहा थी, जिसमें कहा गया था कि जनवरी 2016 में झांसी से ग्वालियर के बीच कुछ अज्ञात यात्रियों ने यात्री का 80,000 रुपये के कीमती सामान से भरा बैग चुरा लिया था।

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