Supreme Court: 'कानूनी मदद प्रदान करना अदालत की जिम्मेदारी', कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में व्यक्ति को किया बरी

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वह व्यक्ति को उचित कानूनी मदद प्रदान करे। अगर आरोपी के पास वकील नहीं है, तो यह प्रत्येक सरकारी वकील की जिम्मेदारी है कि वह अदालत को बताए कि आरोपी को निशुल्क कानूनी मदद की आवश्यकता है।  Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala Supreme Court: 'कानूनी मदद प्रदान करना अदालत की जिम्मेदारी', कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में व्यक्ति को किया बरी शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वह व्यक्ति को उचित कानूनी मदद प्रदान करे। अगर आरोपी के पास वकील नहीं है, तो यह प्रत्येक सरकारी वकील की जिम्मेदारी है कि वह अदालत को बताए कि आरोपी को निशुल्क कानूनी मदद की आवश्यकता है।  December 02, 2024 at 10:25AM शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वह व्यक्ति को उचित कानूनी मदद प्रदान करे। अगर आरोपी के पास वकील नहीं है, तो यह प्रत्येक सरकारी वकील की जिम्मेदारी है कि वह अदालत को बताए कि आरोपी को निशुल्क कानूनी मदद की आवश्यकता है। 

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